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  • Saturday, 06 December 2025
Punjab में अब नक्शा पास करवाने की अनिवार्य शर्त खत्म

Punjab में अब नक्शा पास करवाने की अनिवार्य शर्त खत्म

लुधियाना। आम आदमी पार्टी की सरकार ने फेस्टिवल सीजन के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है। अब सी.एल.यू. के साथ नक्शा पास करवाने की अनिवार्य शर्त खत्म कर दी गई है। इससे पहले लंबे समय तक नक्शा और सी.एल.यू. अलग-अलग पास करवाने का नियम था, लेकिन 2023 में यह शर्त लागू की गई थी कि नक्शा और लेआउट के लिए सी.एल.यू. के साथ आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था के तहत अब निवेशकों और बिल्डरों को नक्शा और लेआउट पास करवाने के लिए अलग से आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंजूरी प्रक्रिया में सुधार किया है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए तीन महीने की डेडलाइन तय कर दी गई है।

इसके तहत 23 दिनों में सी.एल.यू. और नक्शा पास करने या लाइसेंस देने का निर्णय लेना होगा। इसके अलावा, यह भी तय किया गया है कि मंजूरी किस अधिकारी के स्तर पर मिलेगी और फाइल कितने दिनों में क्लियर करनी होगी। सी.एल.यू. पास करवाने के लिए चार साल की डेडलाइन निर्धारित की गई है। इसमें पहले दो साल वैध होंगे और 20 फीसदी अतिरिक्त फीस जमा करने पर दो साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। हालांकि, यह एक्सटेंशन मास्टर प्लान में बदलाव पर निर्भर करेगा। सरकार की यह नई नीति रियल एस्टेट सेक्टर को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे उद्योग को सुविधाएं मिलेंगी और निवेश बढ़ेगा।

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