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  • Sunday, 02 November 2025
क्या आप की संपत्ति होगी कुर्क? ईडी ने Chief Minister पर लगाए ये आरोप

क्या आप की संपत्ति होगी कुर्क? ईडी ने Chief Minister पर लगाए ये आरोप

नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हुई बहस में ईडी ने साफ कहा कि इस मामले में जांच अभी खत्म नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी बताया। सिंघवी ने कहा कि मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके मुवक्किल को अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए की गई है। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इस मामले में केजरीवाल की भूमिका व्यक्तिगत तौर पर और आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते है।

जांच एजेंसी ने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगा लिया गया है। रिश्वत के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया और रिश्वत की रकम का उपयोग गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। पैसा नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ। क्योंकि जो रकम आई वो चुनाव में खर्च हो गई। राजू ने कहा कि केजरीवाल प्रासंगिक समय में आप के मामलों के लिए जिम्मेदार थे, जब रिश्वत ली गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। कल अगर हमारे पास साक्ष्य होंगे तो हम दूसरों को भी इसमें आरोपित बना सकते हैं। हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्ति भी जब्त करना चाहते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि चुनाव के समय पर ऐसा किया जा रहा।

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