Air India, उसके दो सीनियर अधिकारियों पर 99 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया और उसके दो सीनियर अधिकारियों पर 99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पिछले महीने बिना योग्य पायलटों के एक फ्लाइट ऑपरेट करने पर की गई है। नियामक ने इस घटना को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। यह घटना 10 जुलाई के आसपास हुई थी, जब एक ट्रेनी पायलट और एक नॉन-ट्रेनी पायलट की जोड़ी ने एयरलाइन की एक कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट की थी। यह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये, एयर इंडिया के ऑपरेशन डायरेक्टर पर 6 लाख रुपये, और ट्रेनिंग डायरेक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।
यह घटना डीजीसीए के ध्यान में 10 जुलाई को एयर इंडिया द्वारा प्रस्तुत एक स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से आई। डीजीसीए ने कहा कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए, यामक ने एयर इंडिया के ऑपरेशन की व्यापक जांच की, जिसमें दस्तावेजों की जांच और एयर इंडिया की शेड्यूलिंग फैसिलिटी की स्पॉट चेक शामिल थी। जांच के आधार पर, प्रारंभिक रूप से यह पाया गया कि कई पदधारकों और कर्मचारियों द्वारा नियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो सुरक्षा के लिए खतरा है। इस घटना के संबंध में 22 जुलाई को उड़ान के पायलट-इन-कमांड और एयरलाइन के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। नियामक ने कहा कि संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं थे। इस कारण डीजीसीए ने मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की और जुर्माना लगाया।
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