Dark Mode
  • Saturday, 01 November 2025
त्योहारों से पहले Modi Government ने आमजन को दी बड़ी राहत: जीएसटी में बदलाव, रोटी-तेल से लेकर टीवी तक हुआ सस्ता

त्योहारों से पहले Modi Government ने आमजन को दी बड़ी राहत: जीएसटी में बदलाव, रोटी-तेल से लेकर टीवी तक हुआ सस्ता

अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा

नई ‎दिल्ली। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। 4 सितंबर को दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े बदलावों पर मुहर लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब देश में केवल दो सक्रिय जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेंगे। पहले की तरह 12 फीसदी और 28 फीसदी स्लैब को हटा दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली बहुत सी चीजें सस्ती होंगी, जिससे खासकर मध्यम वर्ग और गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी कटौती के बाद कई जरूरी वस्तुएं अब या तो शून्य टैक्स (0 फीसदी) या सिर्फ 5 फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने जीएसटी में सुधार करने की बात कही थी।

जीएसटी में सुधार के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया। समय की मांग को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रियों ने सपोर्ट किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। शून्य फीसदी जीएसटी वाली चीजें (पूरी तरह टैक्स फ्री) इस प्रकार हैं- – 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, – व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां – मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़ – दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी पांच फीसदी स्लैब में आने वाले सामान – बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम – मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन – दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर – सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे – थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप – चश्मा – ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर – निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व – टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर – मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें 18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान – पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं) – डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं) – तीन पहिया वाहन – मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम) – माल परिवहन के लिए मोटर वाहन – एयर कंडीशनर – एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक) – मॉनिटर और प्रोजेक्टर – बर्तन धोने की मशीन – 1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी 40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान – पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी – अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ – धूम्रपान पाइप – 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें – निजी उपयोग के लिए विमान – नाव – रिवॉल्वर और पिस्तौल – सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग - रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और अभ्यास पुस्तिकाओं पर 5 प्रतिशत की जगह शून्य शुल्क लगेगा। - 1,200 सीसी से ज्यादा और 4,000 मिमी से ज्यादा लंबी सभी गाड़ियों, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल और निजी उपयोग वाले विमानों एवं रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा। - अतिरिक्त चीनी वाले शीतल पेय पदार्थों यानी कोल्ड ड्रिंक पर 40 प्रतिशत कर लगेगा। - इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह पांच प्रतिशत कर लगता रहेगा।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!