Budget 2025-26: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम मध्यम वर्ग की कर देनदारी को कम करने और बचत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस नए टैक्स ढांचे के तहत, यदि करदाता कुछ विशेष निवेश योजनाओं में निवेश करता है, तो उसे 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नए इनकम टैक्स स्लैब: 12 लाख रुपये तक – कोई टैक्स नहीं 5 से 8 लाख रुपये तक – 5 फीसदी टैक्स (यदि निवेश नहीं किया गया) 24 लाख रुपये से ऊपर – 30 फीसदी टैक्स बुजुर्गों के लिए राहत – टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई टीसीएस सीमा – 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई केवायसी प्रक्रिया होगी आसान : इसके अलावा, वित्त मंत्री ने केवायसी प्रक्रिया को सरल बनाने की भी घोषणा की, जिससे कर फाइलिंग की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स ढांचे को पारदर्शी बनाने और करदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कई सुधार कर रही है। मध्यम वर्ग को होगा बड़ा फायदा आने वाले हफ्ते में इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और पारित होने के बाद यह नया कर ढांचा प्रभावी होगा।
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