MP में सरकारी कर्मियों को 5 दिसंबर तक नहीं मिलेगी छुट्टी
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन लग गया है.जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में पदस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.यह आदेश 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि उनकी बगैर अनुमति के कोई भी अवकाश पर नहीं जायेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा.उन्होंने आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के तहत एक पक्षीय दंडात्मक करने कार्यवाही की चेतावनी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दी है.बिना वाजिब कारण के छुट्टी लेने वालों पर कार्यवाही की जाएगी.
सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित: जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के सभी शस्त्र लायसेंस (Gun License) 5 दिसम्बर तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिये हैं.सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के यहाँ सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिये हैं.
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!