
Pakistan में ईद पर कुर्बानी दी तो लगेगा 5 लाख जुर्माना, होगी गिरफ्तारी
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस साल ईद-उल-अजहा का त्यौहार कई लोगों के लिए उत्सव से ज्यादा डर लेकर आया है। खासकर अहमदिया मुस्लिम समुदाय के लिए तो यह खौफ से कम नहीं। पंजाब और सिंध प्रांतों की स्थानीय सरकारों ने आदेश जारी किया है कि अगर अहमदिया समुदाय के सदस्य कुर्बानी करते पाए गए तो 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यहां तक कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईद मनाने की अनुमति तो है, लेकिन कुर्बानी करने की नहीं। इतना ही नहीं, सदस्यों को एक हलफनामा साइन करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है, जिसमें वे वादा करते हैं कि ईद के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान जैसे कुर्बानी, नमाज़, या सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान की संसद ने 1974 में एक संवैधानिक संशोधन के ज़रिए अहमदिया समुदाय को ग़ैर मुस्लिम घोषित कर दिया था।
इसके बाद से इस समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर कई स्तरों पर प्रतिबंध लगाया गया। वे खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, न ही मस्जिद जैसी दिखने वाली इमारत बना सकते हैं। कुरान पढ़ने और ‘अज़ान’ देने तक पर कार्रवाई हो सकती है। अब ईद जैसे पवित्र त्यौहार पर भी उन्हें केवल ‘मूक दर्शक’ की भूमिका निभानी पड़ रही है। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह स्थिति देश के संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों दोनों का उल्लंघन है।ब्रिटिश संसद, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स में बार-बार पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के उत्पीड़न को गंभीर चिंता के रूप में चिन्हित किया गया है। फिर भी पाकिस्तान सरकार और उसकी संस्थाएं, स्थानीय धार्मिक संगठनों के दबाव में बार-बार अहमदियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही हैं।
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