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Toshakhana Case में इमरान की जमानत याचिका खारिज

Toshakhana Case में इमरान की जमानत याचिका खारिज

रावलपिंडी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। कई मामलों में फंसे इमरान को फिलहाल राहत नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। तोशाखाना मामला इस आरोप पर आधारित है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (71) ने तोशाखाना नियमों का उल्लंघन किया। तोशाखाना वह जगह है जहां विदेशी नेताओं द्वारा पाकिस्तानी शीर्ष नेताओं को उनकी यात्राओं के दौरान मिले सभी उपहार रखे जाते हैं।


इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अलग-अलग मामलों में 26 सितंबर से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद खान ने भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था द्वारा दायर तोशाखाना मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वहीं पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को राज्य के रहस्यों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी ठहराया। जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने इस केस की सुनवाई रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में की।

इसी जेल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के दो बड़े नेताओं को रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को कोर्ट ने दूसरी बार दोषी करार दिया है। इसके पहले एक कोर्ट ने तकनीकी आधार पर अभियोग को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। जज ने तीन आरोप पढ़े, जिनमें यह भी कहा गया था कि आरोपियों ने अपने कार्यकाल के दौरान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया था। इस तरह देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया गया।

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