RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 1.45 करोड़ का जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना लोन और एडवांसेज तथा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है। आरबीआई की ओर से यह जानकारी दी गई है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा गया था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही हैं।
बैंक ने सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में एक कंपनी को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया था। इसके साथ ही बैंक कुछ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में शामिल राशि को भी निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के खाते में जमा नहीं कर पाया। आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि केवाईसी निर्देश, 2016 सहित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में लगाए दंड नियामकीय अनुपालन में खामियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
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