Car को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने पर नहीं मिलेगा बीमा, इसलिए रखें कुछ बातों का ख्याल
नई दिल्ली। बीमा कंपनियां वाहन बीमा दावों की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रयास कर रही हैं। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरिये गाड़ी के निरीक्षण की तकनीक को व्हाट्सऐप चैटबॉट पर डाल दिया है। इससे ग्राहक 20,000 रुपए तक होने वाले नुकसान के दावे तुरंत निपटा लेंगे। पॉलिसी बाजार ने क्लेम एश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ग्राहकों को उनके दावे के लिए खास क्लेम मैनेजर मिलेगा और गाड़ी को नेटवर्क के गैराज तक ले जाने की सुविधा भी मिलेगी। कंपनियां तो सब कर रही हैं मगर ग्राहकों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से दावे खारिज हो सकते हैं। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस में निदेशक और चीफ बिजनेस ऑफिसर पार्थनील घोष कहते हैं कि अगर दावा पॉलिसी की जोखिम अवधि खत्म होने के बाद किया गया है तो कंपनी उसे खारिज कर देगी। वाहन बीमा वाहनों की खास श्रेणियों के लिए बेचा जाता है।
अगर आप निजी कार के लिए बीमा ले रहे हैं तो आपसे निजी इस्तेमाल के हिसाब से ही प्रीमियम लिया जाएगा। अगर आप अपनी कार को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते है और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो आपका दावा नहीं माना जाएगा। थर्ड पार्टी बीमा के बगैर गाड़ी चलाने पर भी दावे खारिज हो सकते हैं। पॉलिसीबाजार डॉट कॉम में हेड संदीप सराफ कहते हैं कि मोटर यान अधिनियम के मुताबिक हरेक ग्राहक के पास वैध थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। अगर ग्राहक उसके बगैर दावा करता है तो खारिज कर दिया जाएगा। वाहनों को मोटर यान अधिनियम का पालन करते हुए सार्वजनिक सड़कों पर ही चलाया जाना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन के बगैर या शराब पीकर या वैध लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है। आप नो क्लेम बोनस की गलत जानकारी देते हैं और प्रीमियम कम करा लेते हैं तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है।
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