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'AAP' की रैली में शामिल होने पहुंचे Kejriwal और Mann | कहा प्रदेश में हो रहा भ्रष्टाचार

गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है। तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है।

सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सात दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई में देरी होने पर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं, जहां सितंबर 2022 में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी।

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