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नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भेदिया कारोबार नियम एक नवंबर से लागू करेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी की गयी है। एक अधकारी ने कहा कि सेबी ने मूल्य से संबद्ध अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किये जाने को अनिवार्य किया है।
इसके जरिये सेबी भेदिया कारोबार को लेकर व्यवस्था का चाक-चौबंद बना रहा है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाये रखने और इसका लाभ उठाने को लेकर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने पर जोर भेदिया कारोबार को रोकने के लिए सेबी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेबी की एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) (संशोधित) नियमन, 2022 एक नवंबर, 2024 से अमल में आएगा। निदेशक मंडल ने इसकी मंजूरी दी है।
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