जिसे जज बनाया वही दिखा रहा President Trump को आंखे, विद्रोह कानून लागू करने की दे दी धमकी
वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिन इमरगट को ट्रंप ने संघीय जज के पद पर नियुक्त किया था। अब ओरेगन में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संघीय अदालत आमने-सामने आ गए हैं। संघीय जज कैरिन इमरगट ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पोर्टलैंड में सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रोक लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कैरिन इमरगट ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ओरेगन के पोर्टलैंड में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट केंद्र के बाहर प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती नहीं कर सकते। जज ने अपने फैसले में कहा कि राज्य और स्थानीय प्रशासन ने पर्याप्त सबूत दिए हैं कि आईसीई केंद्र के बाहर प्रदर्शन न तो हिंसक थे और न ही इतने विघटनकारी कि वहां फेडरल फोर्स की जरूरत पड़े। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पोर्टलैंड में हो रहे प्रदर्शन हिंसक दंगे में बदल रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए संघीय सैनिक भेजना जरूरी है। लेकिन ओरेगन के अधिकारियों का कहना है कि हालात राज्य की पुलिस और स्थानीय कानून-व्यवस्था के नियंत्रण में हैं।इमरगट ने रविवार को अपने आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि न सिर्फ ओरेगन बल्कि किसी भी राज्य से नेशनल गार्ड को पोर्टलैंड नहीं भेजा जा सकता।
उन्होंने ट्रंप प्रशासन के वकील से सख्त लहजे में पूछा कि क्यों उनके पिछले आदेश को दरकिनार करने की कोशिश की गई। ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर ने इमरगट के फैसले को ‘कानूनी विद्रोह’ करार दिया, जबकि ट्रंप ने जज की लिंग पहचान तक गलत बताते हुए कहा कि ‘जज को खुद पर शर्म आनी चाहिए।’ कैरिन इमरगट को ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल के दौरान फेडरल बेंच पर नियुक्त किया था। उन्हें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों के नेताओं का समर्थन मिला था और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग की जांच में भी भूमिका निभाई थी। इस फैसले से नाराज ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि वे विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। यह कानून 1792 में पारित हुआ था और राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में देश के भीतर सेना तैनात करने का अधिकार देता है। विद्रोह कानून एक पुराना संघीय कानून है। इसे पहली बार 1792 में पारित किया गया था और 1871 में संशोधित किया गया। यह कानून राष्ट्रपति को देश के भीतर सीमित परिस्थितियों में सेना तैनात करने की अनुमति देता है। आम तौर पर अमेरिका में पोज़े कॉमिटेटस एक्ट (1878) के तहत सेना का घरेलू इस्तेमाल प्रतिबंधित है, लेकिन यह इस प्रतिबंध से छूट देता है।
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