E-visa platform लॉन्च, हज के लिए सऊदी अरब आना हुआ आसान
दुबई। सऊदी अरब ने अपनी आधिकारिक केएसए वीजा प्लेटफॉर्म का पायलट संस्करण लॉन्च कर दिया है, जिससे अब आगंतुक इलेक्ट्रॉनिक वीजा के लिए जल्दी और आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस पहल के माध्यम से सऊदी अरब का लक्ष्य लाखों यात्रियों के लिए सूचना, आवेदन और प्रोसेसिंग को एक ही, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया है। खुश करने वाली खबर ये है कि इससे हज जाना काफी आसान हो जाएगा। यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने, आगंतुकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के सऊदी अरब के व्यापक प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सऊदी विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित, यह केएसए वीजा प्लेटफॉर्म उन सभी आगंतुकों के लिए एक ऑल-इन-वन डिजिटल सिस्टम प्रदान करता है जो किंगडम में रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं या हज के मौसम को छोड़कर उमराह करना चाहते हैं। नई व्यवस्था के तहत किंगडम में रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना। कार्यक्रमों और सार्वजनिक समारोहों में शामिल होना। हज की अवधि को छोड़कर उमराह करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।आवेदक अपनी यात्रा के आधार पर दो मुख्य वीजा विकल्पों में से चुन सकते हैं। एकल प्रवेश वीजा की वैधता 90 दिनों की होगी। इसके तहत 90 दिनों तक रुकने की अनुमति होगी। वहीं, बहु-प्रवेश वीजा की वैधता एक साल की होगी। इसमें प्रत्येक यात्रा पर 90 दिनों तक रहने की इजाजत होगी। इसे एक मिनट से लेकर अधिकतम तीन दिनों के भीतर अनुमति दी जाएगी। वीजा शुल्क के तौर पर लोगों को 80 डॉलर यानी कि 7000 से अधिक रुपये खर्च करने होंगे।
हालांकि यह रिफंडेबल राशि होगी। इसके अलावा डिजिटल वीजा सेवा शुल्क करीब एक हजार, डिजिटल बीमा सेवा शुल्क भी एक हजार रुपये बोंहे। स्वास्थ्य बीमा शुल्क अलग से होगा। आवेदकों को वीजा के लिए योग्य होने हेतु कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो, या कानूनी अभिभावक के साथ हो। पासपोर्ट प्रवेश की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए वैध हो। ठहरने की पूरी अवधि के लिए वैध स्वास्थ्य बीमा हो। सऊदी कानूनों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है।ई-वीजा- पात्र देशों के नागरिकों के लिए तुरंत जारी किया जाता है। समान्य ईवीजा की तरह शेंगेन, यूएस या यूके का वैध वीजा धारक या इन देशों या जीसीसी सदस्य देशों के स्थायी निवासी भी इसके लिए पात्र हैं।सेवा कार्यालयों या दूतावासों के माध्यम से वीजा- मान्यता प्राप्त वीजा सेवा कार्यालयों या सीधे सऊदी दूतावासों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।आगमन पर वीजा- पात्र ई-वीजा देशों के यात्रियों या वैध यूएस, यूके या शेंगेन वीजा धारकों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते उन्होंने उस वीजा का उपयोग कम से कम एक बार किया हो।
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